भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को कहा, नियामक की ओर से 14 मार्च, 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा।
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