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दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि यूजर्स के कॉल डाटा रिकॉर्ड दो साल तक सेव करके रखा जाए।

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